RTE Admission Process 2024-25: RTE Admission के लिए कौन है पात्र? आवश्यक दस्तावेज कौनसे है? कैसे करे अप्लाई? जानिए संपूर्ण जानकारी!
RTE Admission Process 2024-25: नमस्कार दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ऐसे में भारत सरकार के माध्यम से आरटीई 2024 – 2025 प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अगर आप भी अपने बच्चों के लिए आरटीई में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा। इन स्टेप्स के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए RTE Admission Process 2024-25 इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़िए।
What is RTE?
आरटीई का मतलब है की शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्गों के लिए, 25% जगा पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया कराना और उन्हें स्कूल में मुफ्त प्रवेश देना।
Important Documents for RTE Admission Process 2024-25
RTE Admission Process 2024-25 के तहत आवेदन करते समय कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय नीचे दिए गए दस्तावेज आपके पास होने चाहिए।
1) निवासी प्रमाण
2) जन्म प्रमाण पत्र
3) जाति प्रमाण पत्र (पिता/बच्चे का)
4) आय प्रमाण पत्र
5) विकलांग बच्चों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्रमाण
6) यदि अनाथ हो तो उसका प्रमाण।
RTE Application Start Date | RTE Application End Date | Official Website |
---|---|---|
16 April 2024 | 30 April 2024 | student.maharashtra.gov.in |
Serial No. | Standard | Age Limit | Minimum Age as of 31st December 2024 | Maximum Age |
---|---|---|---|---|
1 | Play Group / Nursery | 1 July 2020 – 31 December 2021 | 3 years | 4 years 5 months 30 days |
2 | Junior KG | 1 July 2019 – 31 December 2020 | 4 years | 5 years 5 months 30 days |
3 | Senior KG | 1 July 2018 – 31 December 2019 | 5 years | 6 years 5 months 30 days |
4 | Class 1 | 1 July 2017 – 31 December 2018 | 6 years | 7 years 5 months 30 days |
ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने के लिए मार्गदर्शन
- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी) के अनुसार, स्व-अर्थ साक्षरता विद्यालयों के साथ-साथ गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में, कमजोर एवं वंचित वर्ग के 25% बच्चों के प्रवेश प्रक्रिया हेतु, कक्षा 1 या प्री-प्राइमरी स्तर पर स्थायी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए माता पिता को, निश्चित किए गए अवधि के अंदर अपने बच्चों के एडमिशन के लिए आवेदन करने कहा गया हैं।
- जिन माता-पिता की वार्षिक आय प्रति वर्ष एक लाख से कम है, सिर्फ उन्ही के बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर समूह में शामिल किया जाएगा।
- RTE Admission Process 2024-25 में 25% प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 स्कूलों का चयन किया जाना जरूरी होगा।
- माता-पिता को आवेदन करते समय घर और स्कूल के बीच की दूरी का ध्यान रखना होगा।
- माता पिता को प्रवेश प्रक्रिया की निर्धारित अवधि के अंदर आवेदन करना जरूरी होगा।
- अगर प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसीको कोई समस्या आती है, तो उस समस्या के समाधान के लिए, आरटीई पोर्टल पर सहायता केंद्र की जानकारी दी गई है।
- माता-पिता को ऑनलाइन आवेदन करते समय सही और सच्ची जानकारी भरनी होगी।
- जिन बच्चों को पहले ही आरटीई 25% के तहत स्कूल में प्रवेश दिया गया होगा, वे फिर दोबारा से आवेदन नहीं कर सकते।
- यदि जिन बच्चों को (RTE Admission Process 2024-25) 25% प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया गया है, उन बच्चों की गलत जानकारी भरकर फिर एक बार पुनः प्रवेश लेने का प्रयास किया जाता है, तो उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही, माता-पिता को केवल एक ही सही आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। अगर एक से अधिक आवेदन पाए जाते हैं, तो किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- याद रखिए की माता पिता को किसी भी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नही करने है।
How to Apply RTE Admission Process 2024-25?
- आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर क्लिक करना है।
- फिर न्यू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। इसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आपको लॉगिन करना है और छात्रों की और अपनी (माता पिता की) जानकारी दर्ज करनी है।
- फिर आपको अपना पता दर्ज करना है और एक किलोमीटर के भीतर के स्कूलों का चयन करना है।
- फिर आपको ऊपर हमने बताए हुए जरूरी दस्तावेज अपलोड करने है।
- फिर आपको अपना आवेदन फॉर्म कन्फर्म करना है।
- फिर आपको इस फॉर्म का प्रिंटआउट लेना है।
Eligibility Criteria for RTE Admission
इस प्रक्रिया के लिए उन माता-पिता के बच्चे जिनके परिवार की संयुक्त वार्षिक आय एक लाख रुपये है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते है, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विकलांग बच्चे और वंचित समूह के अंतर्गत सभी जातियों और धर्मों के बच्चे पात्र है।