Matrimonial Incentive Scheme: महाराष्ट्र में पात्र जोड़ों को मिलेगा ₹50,000 तक का वैवाहिक प्रोत्साहन!

नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख में हम महाराष्ट्र में योग्य जोड़ों के लिए मिलने वाली ₹50,000 तक की वैवाहिक प्रोत्साहन योजना (Matrimonial Incentive Scheme) के बारे में विस्तृत जानकारी देखने जा रहे हैं। तो क्या है यह वैवाहिक प्रोत्साहन योजना? (Matrimonial Incentive Scheme) और इससे कौन लाभ उठा सकेगा? इस योजना फायदे और लाभ क्या हैं? इस योजना के लिए कहां करें आवेदन? इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं? कहां संपर्क करें? इन सभी बातों की जानकारी आपको आज के हमारे इस आर्टिकल में मिलेगी। अगर आपको भी इस योजना का लाभ लेना है इस लेख को आप पूरा पढ़ें।

Matrimonial Incentive Scheme
Matrimonial Incentive Scheme

जैसे की हम सब जानते है की शादी दो लोगों के बीच की एक खूबसूरत चीज है और हर कोई शादी की खुशी का हकदार है। इस रिश्ते के महत्व को पहचानते हुए, सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने “विवाह प्रोत्साहन” योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गैर-विकलांग व्यक्तियों से शादी करने वाले विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को आर्थिक सहायता प्रदान कर, समावेशकता और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है।

Matrimonial Incentive Scheme 2024

“विवाह प्रोत्साहन” योजना महाराष्ट्र में योग्य जोड़ों को ₹50,000 तक का विवाह प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह विवाह प्रोत्साहन योजना समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की कमिटमेंट को दर्शाता है।

Matrimonial Incentive Scheme financial aid details

इस योजना के तहत जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है उस आर्थिक सहायता में विभिन्न घटक शामिल होते है, जैसे की,

  • बचत प्रमाणपत्र:
    • नए विवाहित जोड़े को ₹25,000 का बचत प्रमाणपत्र मिलता है, जो उन्हें अपने भविष्य की योजना बनाने और एक मजबूत आर्थिक स्थिति बनाने में मदद कर सकता है।
  • नकद सहायता:
    • जोड़े के ₹20,000 की राशि नकद में प्रदान की जाती है, जिस वजह से नए जोड़े को तत्काल जरूरतों को पूरा करने या एक साथ अपने नए जीवन के लिए निवेश करने में मदद मिलती है।
  • घरेलू उपयोग:
    • विवाह जोड़े को अपना घर स्थापित करने के लिए घरेलू उपयोग के सहायता के रूप में ₹4,500 की राशि दी जाती है।
  • विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम:
    • एक जोड़े को विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ₹500 दिए जाते हैं, जिसके द्वारा उन्हें सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने और अपने विवाह का जश्न मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Matrimonial Incentive Scheme Eligibility criteria

Matrimonial Incentive Scheme के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को नीचे दिए गए पात्रता नीकश पूरे करने होंगे।

  • नागरिकता: इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए।
  • निवासी: इच्छुक आवेदक को महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • विकलांगता: आवेदक विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) होना चाहिए जैसे कि दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, आर्थोपेडिक विकलांग या अन्य पात्रता शर्तें।
  • विकलांगता प्रतिशत: वैध विकलांगता प्रमाणपत्र द्वारा निर्धारित विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • विवाह: आवेदक का विवाह किसी गैर-विकलांग व्यक्ति से होना चाहिए।

Matrimonial Incentive Scheme Application process

Matrimonial Incentive Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया आवेदक की पसंद के अनुसार ऑफलाइन पूरी की जा सकती है। नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आवेदक आवेदन कर सकता है।

  • ऑफ़लाइन आवेदन :
    • जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाएँ और संबंधित प्राधिकारी से योजना के लिए फॉर्म की हार्ड कॉपी मांगें।
    • आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें, एक सही की हुई पासपोर्ट आकार की तस्वीर जोड़े और आवश्यक दस्तावेजों की कॉपियां भी जोड़े।
    • सब जानकारी सही सही भरे और सही किया हुआ फॉर्म जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला समाज कल्याण ऑफिस में जमा करें।
    • जिला समाज कल्याण कार्यालय से आवेदन के सही से जमा होने की रसीद या पावती ले।

Important documents for Matrimonial Incentive Scheme

Matrimonial Incentive Scheme के लिए आवेदन करते समय आवेदकों को नीचे दिए गए दस्तावेजो की आवश्यकता होगी।

  • आधार कार्ड
  • दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
  • निवास प्रमाण पत्र:
    • निवास या अधिवास प्रमाण पत्र जो महाराष्ट्र राज्य के स्थायी निवासी को दर्शाता हो।
  • विकलांगता प्रमाणपत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु प्रमाण:
    • आवेदक की आयु निश्चित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं/12वीं की मार्कशीट।
  • विवाह का प्रमाण
  • अतिरिक्त दस्तावेज़:
    • जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा आवश्यक कोई भी अन्य दस्तावेज़।
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